नई दिल्ली, 13 नवंबर(आईएएनएस)। दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले वाहनों को राज्य सरकारों की ओर से दी जा रही विभिन्न छूट और अन्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए कहा गया है।
इसके पहले 22 अक्टूबर को मंत्रालय ने सीएमवीआर,1989 के फॉर्म-20 में संशोधन की सूचना जारी की थी। इस संशोधन के जरिए दिव्यांगजनों को, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत जीएसटी और छूट वाहनों की खरीद, स्वामित्व के लिए मिलते हैं। नए संशोधन के जरिए दिव्यांगजनों को स्वामित्व संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहूलियत होगी। और उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो जाएगा।
एनएनएम/एएनएम
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RACHNA SAROVAR
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