चंडीगढ़, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। राज्य के निवेश के माहौल को बेहतर बनाने और रोजगार सृजन के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने रविवार को कारखाना संशोधन (पंजाब संशोधन) अध्यादेश 2020 को विधेयक में बदलने की मंजूरी दे दी, जिसे कानून बनाने के लिए सोमवार को विधानसभा में सभापटल पर रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की एक वर्चुअल बैठक के दौरान मंजूरी मिली।
विधेयक में छोटी इकाइयों के लिए मौजूदा थ्रेशहोल्ड सीमा को बदलने का प्रावधान है। राज्य में छोटी इकाइयों द्वारा विनिर्माण गतिविधि में वृद्धि से परिवर्तन आवश्यक हो गया है, और इसका उद्देश्य छोटी विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देना है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, यह श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में मदद करेगा।
इसके अलावा, एक इंस्पेक्टर द्वारा कारखानों के निरीक्षण के समय मिले उल्लंघन के लिए मौजूदा कानून में किसी प्रावधान की अनुपस्थिति के मद्देनजर, विधेयक प्रस्तावित अधिनियम में धारा 106-बी को भी शामिल करेगा।
प्रवक्ता ने कहा कि इससे मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी।
वीएवी/एसजीके
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RACHNA SAROVAR
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