डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लॉकडाउन के शुरुआती दो फेज (25 मार्च से 3 मई) में टिकट बुक कराने वाले पैसेंजर्स के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों ने इस दौरान जो एयर टिकट बुक किए थे उसका पूरा रिफंड उन्हें दिया जाएगा।
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई है। एयरलाइंस को तत्काल ये रिफंड करना होगा, क्योंकि 16 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि एयरलाइन को इस तरह से टिकट बुक नहीं करना चाहिए।
विमानन नियामक ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर एयरलाइंस वित्तीय संकट के कारण राशि वापस नहीं कर पाती हैं, तो वे एकत्र किए गए किराया के बराबर क्रेडिट शेल दे सकती है। यह यात्री के नाम पर जारी किया जाएगा। यात्री इस क्रेडिट शेल का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक कर सकेंगे।
अगर पैसेंजर इस क्रेडिट शेल के मूल्य से ज्यादा का टिकट खरीदना चाहता है तो वह अतिरिक्त कैश का भुगतान कर टिकट खरीद सकता है। अगर क्रेडिट शेल की रकम से कम का टिकट खरीदना चाहता है तो बची क्रेडिट शेल में बची हुई रकम उसके लिए तय अवधि तक मुहैया रहेगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को एनजीओ 'प्रवासी कानूनी सेल' की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, डीजीसीए और एयरलाइंस को रिफंड का रास्ता तलाशने को कहा था।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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