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Real Estate: UP-RERA ने पार्श्वनाथ समेत अन्य डेवलपर्स को एक महीने का समय दिया, पजेशन और रिफंड नहीं दिया तो लेगेगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP-RERA) ने पार्श्वनाथ समेत कुछ अन्य डेवलपर्स को पजेशन और रिफंड देने के लिए एक महीने का समय दिया है। RERA ने सभी प्रमोटर्स को दो सप्ताह के भीतर पोर्टल पर अपने आदेश अनुपालन के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इन डेवलपर्स में पार्श्वनाथ के अलावा सनसिटी हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृष्णा एस्टेट डेवलपर्स और कृष्णा इंफ्राहोम्स, कॉन्सेप्ट होरिजन इंफ्रा, वेव मेगासिटी सेंटर और यूनीबेरा डेवलपर्स है।

क्या कहा UP RERA ने?
अथॉरिटी ने प्रमोटरों के साथ RERA के रिफंड आदेश, RC की स्थिति, पजेशन के आदेश और अन्य के बारे में विचार-विमर्श किया। UP RERA के सदस्य बलविंदर कुमार ने कहा कि यह प्रमोटरों के लाभ के लिए है। अगर वह आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो फिर रेरा अधिनियम की धारा 63 के तहत उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। अथॉरिटी ने प्रमोटरों को आज से सात दिनों के भीतर निम्नलिखित जानकारी शेयर करने का निर्देश भी दिए है:

1. पूरी की गई और चल रही परियोजनाओं की अनसोल्ड इन्वेंट्री। प्रमोटरों को टॉवर / ब्लॉक / पॉकेट वाइज जानकारी देनी होगी।

2. नक्शे में स्थान के साथ-साथ प्रत्येक परियोजनाओं में रिक्त भूमि (अनुपयोगी भूमि) का क्षेत्रफल।

3. प्रत्येक प्रोजेक्ट में अनयूज्ड FAR।

4. री-सेल की तारीख और वैल्यू के साथ शिकायतकर्ता की यूनिट का विवरण।

5. उपरोक्त 1-4 बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी के अलावा, कंपनी के ऐसेट और प्रॉपर्टी का विवरण। इसमें कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि/भूखंडों का विवरण भी देना होगा, जिस पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाना है।



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UP-RERA gives Parsvnath Developers, others one-month to settle all disputes
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Source From
RACHNA SAROVAR
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