डिजिटल डेस्क, गांधी नगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य के पांच प्रमुख शहरों में 70 मंजिलों या उससे अधिक की इमारतों के निर्माण को मंजूरी दी है। सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी। नए नियम उन संरचनाओं पर लागू होंगे जिनकी 100 मीटर से अधिक हाइट हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार, राज्य में अब तक केवल 23 मंजिल ऊंची इमारत बनाने की मंजूरी थी।
क्या कहा गया है ऑफिशियल रिलीज में
ऑफिशियल रिलीज में कहा गया है कि अब, राज्य सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में 70 या अधिक मंजिलों की इमारत के निर्माण की अनुमति देने के लिए सामान्य जीडीसीआर (जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन) में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस तरह की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक विशेष तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा।
मॉडल स्ट्रकचर का विंड टनल टेस्ट अनिवार्य
100 से 150 मीटर के बीच की ऊंचाई वाली गगनचुंबी इमारत के निर्माण के लिए प्लॉट साइज 2,500 वर्गमीटर और 3,500 वर्गमीटर होना चाहिए, यदि प्रस्तावित ऊंचाई 150 मीटर से अधिक हो। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए नियमों के तहत आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के अलावा मॉडल स्ट्रकचर का विंड टनल टेस्ट अनिवार्य है। रूपानी ने भरोसा जताया कि नए नियम जमीन का पूरा उपयोग सुनिश्चित करेंगे और अंततः घरों की कीमतें कम करने में मदद करेंगे।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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